मंगलवार, 25 सितंबर 2012

कान पक गए दरगाह एक्ट में संशोधन की बातें सुनते सुनते

सर्किट हाउस में अधिकारियों से चर्चा करते बहुरिया

जानकारी है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के नवनियुक्त सचिव डॉ. सुतानु बेहुरिया ने दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट में संशोधन किए जाने का इशारा दिया है। उसी के मुतल्लिक उन्होंने जिला कलेक्टर वैभव गालरिया और एसपी राजेश मीणा से चर्चा की और दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था और इसमें आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से दरगाह के अंदरूनी हिस्से में सुरक्षा के इंतजाम, क्लोज सर्किट टीवी की आवश्यकता और जायरीन की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिसर में सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के संबंध में तथ्यों को विस्तार से समझा। उन्होंने दरगाह के बारे में बारीक जानकारी रखने वाले पूर्व नाजिम अशफाक हुसैन से गहन चर्चा की। उन्होंने जाना कि दरगाह से जुड़े संबद्ध पक्षों के क्षेत्राधिकार, उनका योगदान और उनमें टकराव के कारण होने वाली समस्याओं की जानकारी भी जुटाई।
बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्रालय चाहता है कि सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आने वाला प्रत्येक जायरीन सुकून महसूस करे, ऐसी व्यवस्था हो। मंत्रालय इसके लिए हरसंभव उपाय करेगा।
वस्तुत: लगता ये है कि चूंकि वे हाल ही इस पद पर आए हैं और पहली बार यहां का दौरा किया है, लिहाजा उनको कुछ न कुछ तो ऐसा कहना ही था, जिससे लगे कि वे वाकई पैबंद लगी पूरी चादर को ही बदलने आए हैं। ऐसा होता है। जब भी कोई बड़ा अफसर आता है तो वह ढर्ऱे से हट कर आदर्शपूर्ण व नई बातें करता है। और बाद में जब उसकी जाजम जम जाती है तो फिर वह भी ढर्ऱे पर चल कर महज नौकरी को ही अंजाम देता है। चूंकि बेहुरिया का यह दौरा विशेष रूप से दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के सिलसिले में था नहीं, वे तो कटसी विजिट पर आए थे, इस कारण सहसा यकीन होता नहीं कि वे वाकई गंभीर हैं। यह निराशावादी दृष्टिकोण इस कारण कायम हुआ है, क्योंकि अब तक न जाने कितने बड़े अधिकारी ऐसी बातें कर चुके हैं और नतीजा ढ़ाक के तीन पात ही रहा है। ऐसा नहीं कि दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के सुधार पर चर्चाएं नहीं हुई हों, मगर आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई है कि वह बर्र के छत्ते में हाथ डाले।
दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट में संशोधन तो बहुत बड़ी बात हो गई, दरगाह से सीधे जुड़े तीन पक्षों खुद्दाम साहेबान, दरगाह दीवान व दरगाह नाजिम और दरगाह के बाहर की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन के बीच ही छोटी-छोटी बातों पर सहमति नहीं हो पाती। आए दिन टकराव होता है और उसकी सुर्खियां प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर चमकती हैं। जिला प्रशासन अंदर के मामलों पर सीधे दखल कर नहीं पाता और नाजिम को इतने अधिकार हैं नहीं कि वह सख्ती बरत पाए। इसी कारण एक्ट में संशोधन की बातें उठती हैं, मगर फिर चादर ओढ़ कर सो जाती हैं।
आपको याद होगा कि दरगाह ख्वाजा साहब के खादिमों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी करने के मामले में दरगाह नाजिम की कथित सिफारिश ने ही जबरदस्त तूल पकड़ लिया था। हालांकि नाजिम अहमद रजा ने अपनी सफाई में साफ कर दिया कि उन्होंने न तो लाइसेंस जरूरी करने सिफारिश की है और न ही ऐसा करने का उनका मानस है, लेकिन खादिम इससे राजी नहीं हुए। वे मामले की सीआईडी जांच करवाना चाहते थे ताकि यह पता लग सके कि यह खुराफात किसने की है। दरअसल दरगाह एक्ट की धारा 11(एफ) पर एक राय नहीं बनने तक दरगाह कमेटी ने पहले ही इस मामले को टाल दिया था। उसके बाद नाजिम का सिफारिश करने का कोई मतलब ही नहीं था। इसके बावजूद ऐसा पत्र फैक्स के जरिए मीडिया के पास पहुंचा तो विवाद हो गया। इस पर खादिम शेखजादा जुल्फिकार चिश्ती का कहना था कि जो खादिम पिछले तकरीबन आठ सौ साल से दरगाह ख्वाजा साहब की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी करने की बात ही बेमानी है। खिदमत करने अथवा जियारत करवाने का हक खादिमों का जन्मजात हक है। इसके लिए उन्हें किसी सल्तनत या सरकार का मुंह ताकने की भला क्या जरूरत है? लाइसेंस का मतलब ही ये होता है कि किसी काम करने का हक सरकार की ओर से मुहैया करवाया जाए। दरगाह में कौन जियारत करवाएगा, इससे सरकार का कोई लेना-देना ही नहीं है।
यहां उल्लेखनीय है कि लाइसेंस का मुद्दा पहले भी उठता रहा है। इसके पीछे खादिमों को काबू में रखने का नजरिया रहा है।
एक मुद्दा खादिमों को आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का भी रहा है। इसको लेकर भी खादिमों को ऐतराज रहा है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करके सरकार उनके हक-हकूक को छीनना चाहती है। इस बारे में प्रगतिशील विचारधारा के मुस्लिमों का मानना है कि अंजुमन को कुछ खुले दिमाग से सोचना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड होने से एक तो भीड़ भरी दरगाह शरीफ में खादिमों की पहचान आसान हो जाएगी, कोई सरकारी मुलाजिम उनसे सलीके से पेश आएगा और दूसरा आइडेंटिटी कार्ड लगाए हुए कोई खादिम गलत हरकत करने से बचेगा। अंजुमन और दरगाह कमेटी को मिल कर ऐसे आइडेंटिटी कार्ड जारी करने चाहिए।
जिस आम जायरीन की सहूलियत की बात बहुरिया करके गए हैं, उस सिलसिले में पहले भी खूब कवायद होती रही है, मगर आज तक दरगाह से जुड़े पक्षों में आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में एक्ट में सुधार बेहद जरूरी है। बहुरिया इशारा भी कर गए हैं। देखते हैं क्या होता है?
-तेजवानी गिरधर

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